अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के बेटे अकाय को लेकर कई सवाल लोगों के मन में लगातार उठ रहे हैं, आपको बतादें की एक बार फिर माता-पिता बने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा… विराट ने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बताया है कि अनुष्का शर्मा ने 15 फरवरी 2024 को लंदन में बेटे को जन्म दिया है…जहाँ बेटे का नाम अकाय रखा गया, वहीं विराट और अनुष्का की एक बेटी भी है जिसका नाम Wamiqa है…अकाय के जन्म के बाद कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब विराट-अनुष्का के बेटे अकाय को विदेश में जन्म लेने से वहां की नागरिकता मिल जाएगी…ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कई देशों में ‘ right off soil ’ के आधार पर जन्म लेने के साथ ही वहां की नागरिकता मिल जाती है…अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि अगर आप विदेश जाकर बच्चे पैदा करें तो क्या उसे वहां की नागरिकता मिल जाती है? ऐसे ही सवाल बहुत लोंगों के मन में आज इस वीडियो हम आपको बिस्तर से बताउंगी की क्या विदेश जा कर अगर बच्चा को जन्म देते है तो नागरिकता मिले गी यह नहीं लेकिन उसे पहले
आपको बतादें की बच्चों की नागरिकता के मामलों में पूरी दुनिया में दो नियम लागू होते हैं…पहला नियम है ‘right of soil ’, जो कहता है कि जिस देश में बच्चे का जन्म हुआ है, वो वहां का नागरिक बन जाता है…वहीं, दूसरा नियम है ‘right of blood ’, जिसके अनुसार बच्चे के माता – पिता जिस देश के नागरिक होते हैं, उसको उसी देश का नागरिक माना जाता है…अमेरिका के साथ ही कई देश ऐसे हैं, जो right off soil को प्राथमिकता देते हैं…ऐसे देशों में जन्म लेने वाले हर बच्चे को उस देश की नागरिकता मिल जाती है…कुछ देशों मे इसी नियम के कारण berth tourism की शुरुआत हुई थी…बतादें की दुनियाभर में अमेरिका समेत 30 ऐसे देश हैं जहाँ पर birth right citizenship को माना जाता है…
अब सवाल ये उठता है कि क्या विराट कोहली के बेटे को ब्रिटेन की नागरिकता मिलेगी या नहीं…बता दें कि आम तौर पर हर व्यक्ति को उसी देश का नागरिक माना जाता है जिस देश में उसका जनम होता है… हालांकि, इसके लिए ये भी जरूरी होता है कि उसके माता – पिता, या उनमे से कोई एक उसी देश के नागरिक होने चाहिए…पर यहा अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दोनों ही भारत के नागरिक हैं…केवल बेहतर चिकित्सा संसाधनों के चलते बेटे को जन्म देने के लिए अनुष्का और विराट लंदन गए थे…इसलिए वहां जन्म लेने के बावजूद भी उनके बेटे अकाय को ब्रिटेन की नागरिकता नहीं मिलेगी…अकाय को अगर ब्रिटेन की नागरिकता चाहिए तो उसे वहां के नियमों का पालन करना होगा…
चलिए जानते है की ब्रिटेन की नागरिकता पाने के लिए क्या नियम बनाये गए हैं…
पहले ब्रिटेन में नागरिकता नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति लगातार पांच साल वैध वीजा पर रहने के बाद नागरिकता का आवेदन कर सकता था…फिर अंग्रेजी और ब्रिटेन के आम जीवन से जुड़े सामान्य ज्ञान की परीक्षा देनी पड़ती थी… हालांकि, बाद में इन नियमों में कुछ बदलाव किए गए…अब नए नियमों के मुताबिक, पांच साल वैध वीजा पर रहने के बाद भी लोगों को अस्थायी नागरिकता ही दी जाती है… पक्की नागरिकता के लिए लोगों को ब्रिटेन के point system से गुजरना पड़ता है…पर एक ब्रिटिश नागरिक से शादी करने के बाद नागरिकता पाना और भी आसान हो जाता है…