Wednesday, October 4, 2023
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आधार कार्ड में नाम और पते को कितनी बार किया जा सकता है अपडेट, जानिए इसके क्या है नियम

ब्यूरो रिपोर्ट GBN24 न्यूज़

आज के समय आधार कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज बन चुका है। आधार हमारी पहचान का प्रमाण है। आधार कार्ड की वजह से ही बिना रुकावट कई सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा हम तक पहुंच रहा है। विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर कई वित्तीय कामकाज को कराने में आधार कार्ड की खास जरूरत हम लोगों को होती है। इसके अलावा बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराने के लिए भी आधार कार्ड की मांग की जाती है। आधार कार्ड में हमारी बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डिटेल्स दर्ज होती हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि आधार कार्ड में गलत जानकारी दर्ज होने के बाद लोग उसको अपडेट कराते हैं। अगर आप भी अपने आधार कार्ड को अपडेट करा रहे हैं। ऐसे में आपको कुछ बातों के बारे में जानना जरूरी है। आधार कार्ड में कुछ जरूरी जानकारी जैसे नाम, लिंग, डेट ऑफ बर्थ आदि को आप बार बार अपडेट नहीं करा सकते हैं। 

आधार कार्ड में नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंग आदि जानकारी को अपडेट कराने की सीमा को तय किया गया है। आप तय की गई सीमा से ज्यादा बार अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं करा सकते हैं। 

लिंग और मोबाइल नंबर

आप अपने आधार कार्ड में जेंडर अपडेट केवल एक बार ही करा सकते हैं। वहीं बात अगर मोबाइल नंबर की करें, तो आधार कार्ड में आप अपने मोबाइल नंबर को कितनी बार भी बदलवा सकते हैं। इसको लेकर कोई सीमा तय नहीं की गई है।

नाम और जन्म तिथि

आप अपने आधार कार्ड में नाम को केवल दो बार ही बदलवा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी जन्म की तारीख को भी केवल दो बार ही बदलवा सकते हैं।

पता

हम में से कई लोग अपने पते को बार-बार बदलते हैं। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप अपने आधार कार्ड में कई बार अपने पते को बदलवा सकते हैं। इसको लेकर किसी प्रकार की सीमा को तय नहीं किया गया है। वहीं अगर आप तय की गई सीमा से ज्यादा बार आधार में अपडेट करना चाहते हैं। ऐसे में यह कुछ विशेष परिस्थितियों में संभव है। हालांकि, इसके लिए आपको आधार के क्षेत्रीय कार्यलय में जाना होगा।

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