कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को लगा बड़ा झटका। दरअसल कर्नाटक सरकार द्वारा लाया गया ‘हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) विधेयक’ विधान परिषद से पारित नहीं हो सका। विपक्षी पार्टियों BJP और JDS ने कांग्रेस सरकार के इस योजना का विरोध किया। विधान परिषद में विपक्ष के पास बहुमत है, ऐसे में विपक्ष के विरोध के चलते विधान परिषद से यह विधेयक पारित नहीं हो सका। मंदिर विधेयक को बीते हफ्ते ही विधानसभा से पारित किया गया था और शुक्रवार को विधान परिषद में पेश किया गया था।
विधेयक में प्रावधान है कि राज्य के जिन मंदिरों की वार्षिक कमाई 10 लाख रुपये से लेकर एक करोड़ रुपये तक है, उन पर पांच प्रतिशत टैक्स लगाने का नियम है। वहीं जिन मंदिरों की कमाई वार्षिक एक करोड़ रुपये से ज्यादा है, उन पर 10% टैक्स लगाने का प्रावधान है। मंदिरों की कमाई से प्राप्त फंड को एक कॉमन पूल फंड में रखे जाने का नियम है, जिसका प्रशासन राज्य धार्मिक परिषद करेगी। विधेयक में कहा गया है कि इस फंड से राज्य के ‘C’ कैटेगरी के उन मंदिरों के पुजारियों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिनकी कमाई वार्षिक पांच लाख से कम है।
आपको बता दे की BJP और JDS का कर्नाटक के कांग्रेस सरकार पर यह आरोप है कि सरकार मंदिरों पर टैक्स लगाकर अपने खाली खजाने को भरना चाहती है। विपक्ष के मुताबिक, सरकार को कम कमाई वाले मंदिरों के पुजारियों के लिए कल्याण के लिए बजट में अलग से फंड का प्रावधान करना चाहिए। वहीं कांग्रेस सरकार का कहना है कि साल 2011 में भाजपा सरकार भी ऐसा ही कानून लेकर आई थी, जिसमें मंदिरों की 5 से 10 लाख रुपये की सालाना कमाई पर 5% और 10 लाख से ज्यादा कमाई वाले मंदिरों पर 10% टैक्स लगाने का नियम था। सरकार का तर्क है कि मौजूदा विधेयक में कम टैक्स लगाया गया है। मौजूदा विधेयक में ये भी नियम हैं कि सरकार द्वारा नियंत्रित मंदिरों की समिति का अध्यक्ष सरकार नामित करेगी। विपक्ष ने इसका भी विरोध किया।
विपक्ष के विरोध पर सरकार के मंत्री रामालिंगा रेड्डी ने दावा किया कि सरकार मंदिर समिति के अध्यक्ष के नामांकन में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, साथ ही मंदिरों से लिए जाने वाले टैक्स को भी कम करने पर विचार किया जाएगा। हालांकि विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ और विधेयक पारित नहीं हो सका।