कायम रहेगा 8 चरणों में बंगाल चुनाव कराने का EC का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

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पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में विधानसभा चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में विधानसभा चुनाव कराने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। दरअसल, वकील एम एल शर्मा द्वारा दायर याचिका में न्यायालय से आयोग को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वह राज्य में आठ चरणों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (जीवन के अधिकार)और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। 

पीठ ने शुरुआत में याचिकाकर्ता एवं वकील एम एल शर्मा से कहा कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के पास जाएं। शर्मा ने पीठ से कहा, ‘मैंने एक फैसले को आधार बनाया है। यह चुनाव संबंधी याचिका नहीं है। एक दल धार्मिक नारों का इस्तेमाल कर रहा है। मुझे उच्च न्यायालय क्यों जाना चाहिए? जब याचिकाकर्ता ने मामले की सुनवाई बुधवार को करने का अनुरोध किया तो पीठ ने कहा, ‘ठीक है, हम आपसे सहमत नहीं है। याचिका खारिज की जाती है।’

दरअसल, निर्वाचन आयोग ने 26 फरवरी को पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले चुनावों के लिए कार्यक्रम की घोषणा की थी। पश्चिम बंगाल में जहां 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच आठ चरणों में चुननाव होंगे वहीं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक चरण में छह अप्रैल को चुनाव होंगे। असम में तीन चरणों में चुनाव होने हैं। 

याचिका पर अगले कुछ दिनों में सुनवाई होने की उम्मीद है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया था कि वह पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान कथित तौर पर धार्मिक नारे लगाने को लेकर सीबीआई को मामला दर्ज करने का निर्देश दे। याचिका में कहा गया कि ‘जय श्री राम और अन्य धार्मिक नारे लगाने से वैमनस्य फैल रहा है’ यह भादंवि और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अपराध है। 

ममता भी जता चुकी हैं आपत्ति
बंगाल चुनाव को आठ चरणों में कराए जाने वाले चुनाव आयोग के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी आपत्ति जता चुकी हैं। उन्होंने कहा कि असम में सिर्फ 3 राउंड में ही वोटिंग होगी। इसके अलावा तीन राज्यों में एक ही चरण में मतदान होना है, जबकि पश्चिम बंगाल में 8 राउंड में वोटिंग कराई जाएगी। यह गलत बात है। चुनाव आयोग के ऐलान के तुरंद बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आयोग ने एक ही जिले में दो या तीन राउंड में वोटिंग का फैसला लिया है।

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