Wednesday, February 5, 2025

क्या है CAA? जानिये किन लोगों को मिलने वाली है नागरिकता

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न्यूज़ डेस्क : (GBN24)

CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से जुड़े जो नियम थे उन्हें सोमवार यानी 11 मार्च 2024 को लागु कर दिया है, इस नियम के तहत जो भी गैर-मुस्लिम बिना दस्तावेज के बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आएंगे उन्हें भारत में नागरिकता दी जाएगी। जो भी प्रताड़ित गैर-मुस्लिम 31 दिसंबर, 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आये थे, उन्हें भी इस CAA नियम के अंतर्गत भारत सरकार भारतीय नागरिकता देना शुरू करने जा रही है जिसमें हिन्दू, जैन, सिख, ईसाई,बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल है.

बतादें की 2019 में ये जो CAA कानून है उसे केंद्र सरकार ने सांसद में पास करा था. हिन्दू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी और जैन ये ऐसे समुदाय है, जिनके पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आये हुए प्रताड़ितों को भारत में भारतीय नागरिकता प्रदान करवाना इस बिल का एक उद्देश्य था, इस बिल के लिए शुरूआती दौर से ही विरोदी राजनितिक पार्टियों की तरफ से बहुत समय से विरोध भी होते आये हैं, क्यूंकि CCA सिर्फ गैर-मुसलमानों के लिए बना है.

संसद में जब ये संशोधन कानून 3 साल पहले पास हुआ था तो इसपर कई विरोध भी उठे थे, विरोधियों को एक अच्छा मौका मिल गया था तंज कसने का, क्यूंकि ये बिल मुस्लिम पक्ष में नहीं नज़र आ रहा था, पर सरकार ने इस मामले में उठे हर विरोध का बखूबी जवाब दिया है.

अब जानते हैं की किन्हे मिलेगी नागरिकता –

आपको बतादें की लोगों को ये कानून इसका आवेदन करने के लिए योग्य बनाता है लेकिन उन्हें खुदसे नागरिकता प्रदान नहीं करता है, भारत की नागरिकता लेने के लिए ये ज़रूरी होता है की वो लोग जिन्हे नागरिकता चाहिए होती है वो 5 साल से भारत में रह रहे हों, और अब उन्हें ये सुनिश्चित करना होगा की वे लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आये हों साथ ही यहाँ आने का कारण होना चाहिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होना और वहां से बचने के लिए भारत में आना.

और इसके अलावा अब ये भी जरुरी है की जो लोग उत्पीड़न का शिकार होकर भारत आए हैं उन्हें संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएँ हैं उन्हें बोलते हो. साथ ही 1955 की जो तीसरी सूची में दी गयी अनिवार्यताएँ हैं उन्हें पूरा करते हो. इन सबके बाद ही आवेदन करने के योग्य होंगे और फिर जाकर सरकार उन्हें नागरिकता प्रदान करने पर फैसला देगी।

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