Wednesday, October 4, 2023
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गैंगरेप व हत्या में 4 को फांसी, कोर्ट ने कहा- निर्भया से भी जघन्य केस; जानें दरिंदगी की पूरी कहानी

बिहार: सुपौल में नाबालिग सहित तीन महिलाओं से गैंगरेप और एक पीड़िता की हत्या के मामले में सुपौल की अदालत ने बुधवार को चार अभियुक्तां को फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2019 में हुए इस चर्चित मामले के सभी अभियुक्त छातापुर थाना क्षेत्र के नरहैया के रहने वाले हैं। एडीजे-6 सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पाठक आलोक कौशिक की कोर्ट ने इस घटना को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर माना।

कोर्ट ने धारा 302 में अनमोल यादव को मृत्युदंड के साथ 20 हजार के जुर्माना की सजा सुनायी। जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो साल कारावास की सजा भुगतनी होगी। 302/34 भादवि में अनमोल यादव, अलीशेर, अयूब और जमाल को मृत्युदंड के साथ 20-20 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना नहीं देने पर दो महीने कारावास की सजा होगी। साथ ही पॉक्सो एक्ट में नाबालिग के साथ गैंगरेप के लिए अलीशेर, अयूब और अनमोल यादव को फांसी की सजा दीगई। कोर्ट ने चारों को आजीवन कारावास व 50-50 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अभियुक्तों को छह माह की सजा होगी। रेप से पहले लूटपाट में10 साल का कारावास और 30-30 हजार के जुर्माने की सजा दी गई।

जुर्माना नहीं देने पर एक साल की सजा होगी। इसके अलावा धारा 341 में एक माह की कैद व जुर्माना, धारा 342 में एक साल की सजा, 323 के तहत एक साल की जेल व आर्म्स एक्ट में सात साल का कारावास और पांच-पांच का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल कारावास की सजा होगी। 

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