न्यूज़ डेस्क : (GBN24)
भारतीय रेल एक ऐसा साधन है जिसमे पुरे परिवार के साथ अपनी सुविधा के अनुसार आम नागरिक सफर कर सकते है। मात्र रेल ही एक ऐसा साधन है जिसमे अपने बजट के अनुसार बैठकर लेटकर और AC में बाहर का खूबसूरत नज़ारा देखते हुए जा सकते है। साथ ही अगला स्टेशन आने पर तमाम तरह की चीज़ें भी खा सकते है। लेकिन सारे साधन आपके लिए सुरक्षित हो ऐसा बिलकुल नहीं है। किसी भी साधन में कहीं भी और कभी भी दुर्घटना हो सकता है।
क्या आपको पता है अगर रेल दुर्घटना के वजह से किसी को कोई भी हानि होती है तो सरकार उन्हें और उनके परिवार को मुवावजा देती है ? बहुत से ऐसे लोग है जिनको सरकार द्वारा दी जा रही सुविधा के बारे में नहीं पता होता है। आइये जानते है रेल दुर्घटना के दौरान मिलने वाले मुआवजा के बारे में।
रेल दुर्घटना के दौरान मिलने वाले मुआवजा ?
जैसे कार और जिंदगी का इंश्योरेंस होता है वैसे ही अनचाही घटनाओं के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस होता है इस इंश्योरेंस को कराना जरूरी होता है अगर ट्रेन में आप यात्रा कर रहे है और आपने इंश्योरेंस कराया हुआ है तो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइडर की हेल्पलाइन पर संपर्क करना होगा। इस हेल्पलाइन नंबर पर आपको यात्रा की सारी डिटेल, पॉलिसी नंबर और घटना से जुड़ी पूरी जानकारी देनी होगी। क्योकिं जब आप सरकार द्वारा दी जा रही मुआवजे की राशि के लिए क्लेम करेंगे तो उस वक्त इंश्योरेंस प्रोवाइडर आपकी हेल्प करेगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, रेल दुर्घटना के दौरान अगर कोई व्यक्ति 30 दिन से ज्यादा अस्पताल में भर्ती रहता है तो उसके इलाज का पूरा खर्चा सर्कार देगी। साथ ही मरीज कितना ज्यादा घायल है उसी आधार पर उसे 3000-1500 और 750 रुपए का खर्च मिलेगा। तो वहीं अगर रेलवे की गलती की वजह से किसी भी यात्री को नुकसान होती है उसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे की होती है। लेकिन रेलवे स्टेशन पर किसी यात्री की करंट लगने से मौत हो जाए तो उसको सहायता राशि नहीं दी जाती, और आप इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं।
सरकार द्वारा मुआवजे में कितनी मिलती है राशि ?
1. रेलवे हादसे के दौरान चोट लगने पर उस व्यक्ति को रेलवे की तरफ से 2 लाख रुपए की मदद दी जाती है।
2. अगर दुर्घटना के दौरान व्यक्ति विकलांग हो जाता है तो उसे 7.5 लाख तक की मदद मिलती है।
3. अगर कोई व्यक्ति हादसे के दौरान पूरी तरह से विकलांग हो जाता है तो उसे रेलवे के तरफ से पूरे 10 लाख तक की मुआवजा राशि मिलती है।
4. अगर रेल यात्रा के दौरान दुर्घटना होने से किसी यात्री की मौत हो जाए, तो उसके परिवार वालों को भी सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है।