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New Education Policy: (एनईपी) 2020 के तहत,
शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कक्षा 1 में प्रवेश के (New Education Policy) लिए बच्चों की न्यूनतम आयु
6 वर्ष निर्धारित करने का निर्देश दिया है।
यह नीति 3-8 वर्ष (मूलभूत चरण), 8-11 वर्ष (प्रारंभिक चरण), 11-14 वर्ष (माध्यमिक चरण)
और 14-18 वर्ष (उच्चतर माध्यमिक चरण) में शिक्षा को पुनर्गठित करती है।
New Education Policy नियमों में बदलाव:
- 2023: 2023 में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को 2024-25 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 6 वर्ष की न्यूनतम आयु लागू करने का निर्देश दिया।
- 2024: 15 फरवरी, 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी।
पत्र में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 6 वर्ष की न्यूनतम आयु का उल्लेख किया गया है।
New Education Policy छूट की व्यवस्था:
- कुछ राज्यों को छूट: 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (असम, गुजरात, पुडुचेरी, तेलंगाना, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा, झारखंड, कर्नाटक और केरल) को न्यूनतम आयु सीमा में छूट दी गई है।
- विशेष परिस्थितियां: कुछ विशेष परिस्थितियों में, स्कूल प्रिंसिपल को न्यूनतम आयु सीमा में छूट देने का अधिकार होगा।
New Education Policy महत्वपूर्ण तथ्य:
- एनईपी 2020: एनईपी 2020 के तहत, शिक्षा को समग्र और व्यावहारिक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- RTE अधिनियम: RTE अधिनियम 2009 के तहत, 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
- न्यूनतम आयु का महत्व: 6 वर्ष की आयु को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए उपयुक्त माना जाता है,
क्योंकि इस उम्र में बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से स्कूली शिक्षा के लिए तैयार होते हैं।