सोनम सिंह
Salman Khan House Firing Case: फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर सालमान खान (Salman Khan) के घर (Salman Khan House Firing Case) अभी कुछ महीने पहले ही दो बदमाशों के द्वारा गोलीबारी चलाई गई थी. जिनमें से दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. उनमें से एक अपराधि ने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है और साथ में उनके घर पर फायरिंग करने की वजह भी दी है.
बता दें कि बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सालमान खान किसी न किसी बात को लेकर मीडिया में बने ही रहते हैं फिर चाहें उनकी फिल्मी लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो. उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में जो अपनी पहचान बनाई है वो आज दिखाई भी देती है. उन्होंने 90 के दिनों में कई सारी सुपरहिट फिल्में की हैं जिनके लिए इन्ंहे कई सारे अवॉर्ड से भी सम्मानित किया गया है. उन्हें आज उनकी बेहतरीन एक्टिंग और अच्छे काम की वजह से हर कोई जानता है अगर हम उनके लास्ट फिल्म कि बात करें तो उन्हें लास्ट टाईगर 3 में देखा गया था.
सलमान ने अपने बयानों में बताई ये बात
ये बात इसी साल की है जब सलमान खान के घर पर 14 अप्रैल को दो बाइक सवारों ने गोलीबारी की थी. गोलीबारी के दौरान एक गोली सालमान के घर के अंदर चली गई थी हालांकि, किसी भी घरवाले को इस दौरान कोई नुकसान नहीं पंहुचा. सलमान ने अपने बयानों में पुलिस को बताया कि जब गोलीबारी हो रही थी तो उस वक्त वो अपने घर के रूम में सो रहे थे.
जब उन्हें बाहर से गोली चलने की आवाज आई तो उससे उनकी निंद खुल गई थी. पूछ -ताछ बाद पुलिस नें उन अपराधियों की खोज- बीन करनी शूरू कर दी थी जिसके बाद काफी मशक्कतों के बाद गुजरात से पुलिस ने दोनों बाइक सवारों को धरदबोचा था. जिनकी पहचान विक्की गुप्ता और सागर पाल के रूप में हुइ थी.
अपराधि ने गोलीबारी करने की बताई ये वजह
बता दें कि जब बात कि गई दोनों अपराधियों से तो दोनों में से एक अपराधि जिसका नाम विक्की गुप्ता है ने बताया कि,उसने सलमान के घर पर गोलीबारी अपने ऊपर कर्जे के चलते की थी और उसने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अपना रोल मॉडल बताते हुए जमानत के लिए अदालत से अनुरोध भी किया था.
जब पुलिस ने एक्टर सलमान खान के घर पर गोली चलाने के केस में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसका भाई अनमोल बिश्नोई को अपराधि बताया.तो वहीं अपराधि विक्की गुप्ता ने कहा है कि इस केस में लॉरेंस बिश्नोई का कोई लेना-दाना नहीं है उनका नाम इस केस में गलत तरीके से शामिल किया जा रहा है.
विशेष अदालत ने 13 अगस्त तक बड़ा दी तारीख
अपराधि विक्की गुप्ता ने जब अपने वकीलों सुनील मिश्रा,अमित मिश्रा और पंकज घिल्डियाल द्वारा महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका अधिनियम) के तहत गठित एक विशेष अदालत के सम्मुख अपनी जमानत के लिए याचिका दायर कराई थी लेकिन अदालत ने उसकी इस याचिका को 13 अगस्त तक बढ़ा दिया था. वहीं आरोपी के पक्ष से जमानत के लिए याचिका दायर करवाने का जवाब भी मांगा है.