Saturday, December 21, 2024

51 दिनों के बाद अरविंद केजरीवाल को 2 जून तक मिली जमानत, जानिए जमानत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा

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न्यूज़ डेस्क : (GBN24)

राजीनीति गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली शराब घोटाला केस में फसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अंतरिम जमानत मिल गई। जी हाँ आज यानी 10 मई को अरविन्द केजरीवाल को जमानत मिल गयी है हालांकि उन्हें आज़ादी सिर्फ 21 दिनों तक के लिए ही मिली है। उन्हें 2 जून को वापस जेल में जाना होगा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की मौजूदगी में सुनाया गया है।

दरअसल ED की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल अब जेल से 51 दिनों बाद बहार आएँगे। ये आज़ादी उन्हें सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार करने के लिए मिली है। उन्हें खुद को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले सरेंडर करना होगा। जी हाँ अंतरिम जमानत देते हुए कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि उन्हें 2 जून को ही खुद को सरेंडर करना होगा। हालाँकि केजरीवाल ने 4 जून तक जमानत याचिका मांगी थी जो की सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है।

बता दें, दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था, तब से ही वह न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद थे। कई याचिका ख़ारिज होने के बाद आज उन्हें आज़ादी सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए दे दी गयी है।

तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनते हुए कहा है कि, ”हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। उन्हें मार्च में गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि, 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे। ”

बता दें, अरविन्द केजरीवाल के जमानत की खबर मिलते ही दिल्ली में ख़ुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। कहीं ढोल नगाड़ें बज रहे है तो कही मिठाईया बात रही है। तो वहीं बता दें, अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविन्द केजरीवाल को अब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर ट्रायल कोर्ट में भेजा जाएगा। जिसके बाद ट्रायल कोर्ट से रिलीज आर्डर तिहाड़ जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। इसके बाद ही अरविंद केजरीवाल को रिलीज किया जाएगा।

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