न्यूज़ डेस्क : (GBN24)
Arvind Kejriwal Bail Update : दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फसे Arvind Kejriwal को बीते दिन 20 जून को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जिसके बाद कयास लगाया जा रहा था कि आज 21 जून को Arvind Kejriwal जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ख़ुशी पर पानी फेर दिया है।
दरअसल हाईकोर्ट ने ED की याचिका पर सुनवाई होने तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रहने का आदेश दिया है। जी हां हाईकोर्ट ने कहा, ED की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी कि हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहना पड़ेगा।
हाईकोर्ट में ED और अरविंद केजरीवाल के वकील में छिड़ी बहस
बड़ी मशक्कत के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी लेकिन कोर्ट ने जमानत पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल ED के वकील एसवी राजू ने आरोप लगाया है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें दलीलें रखने का मौका नहीं दिया। जिसपे अरविंद केजरीवाल के वकीलजवाब देते हुआ कहा, आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखीं। शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए।
अरविंद केजरीवाल जमानत याचिका
अरविंद केजरीवाल 2 जून को वापस जेल में चला गया था जिसके बाद उन्होंने कई बार जमानत याचिका दायर की लेकिन हर बार अरविंद केजरीवाल की याचिका ख़ारिज हो गयी। जी हां 19 जून को अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर कोर्ट ने उनकी मांग खारिज कर दी थी। जिसके बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी थी। हालांकि, गुरुवार 20 जून को कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 लाख के मुचलके पर जमानत देदे दी थी। लेकिन अगले दिन ही यानी की आज इस याचिका पर भी रोक लगा दिया गया है।
अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपये के बेल बांड पर मिली थी जमानत
बता दें, अरविंद केजरीवाल को ये जमानत 1 लाख रुपये के बेल बांड पर मिली थी। साथ ही कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। अरविंद केजरीवाल को जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होने और जांच में सहयोग करने का भी निर्देश कोर्ट द्वारा दिया गया था।
खबरों के मुताबिक, विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने ED का आग्रह भी खारिज कर दिया है जिसमें ED ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का अनुरोध किया था। हालाँकि कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी।
अरविन्द केजरीवाल की जमानत की खबर मिलते ही आम आदमी पार्टी नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई थी दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया X पर ट्वीट कर खुशी जाहिर की थी लेकिन जमानत याचिक खारिज की खबरों ने उन्हें झटका दिया है।
अभी तो पटाखों की राख़ भी ठंडी नहीं हुई थी,आदरणीय लोकनायक की जमानत पर उच्च न्यायालय ने निर्देश दें दिया कि जब तक अदालत मामले की सुनवाई नहीं कर लेती, जमानत आदेश लागू नहीं किया जाना चाहिए।😐😑😭
— Dr. Atishi || AAP || CM, Delhi 2024 || Parody || (@atishi_maarlena) June 21, 2024
उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ”अभी तो पटाखों की राख़ भी ठंडी नहीं हुई थी,आदरणीय लोकनायक की जमानत पर उच्च न्यायालय ने निर्देश दें दिया कि जब तक अदालत मामले की सुनवाई नहीं कर लेती, जमानत आदेश लागू नहीं किया जाना चाहिए”