न्यूज़ डेस्क : (GBN24)
रायपुर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के द्वारा नगर पालिका Baloda Bazar सीमा क्षेत्र में शांति-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 10 जून से जो धारा 144 लागू की गयी थी उसे अब 20 जून की मध्य रात्रि तक के बढ़ाया गया है। दरअसल, 10 जून 2024 को संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में हुई घटना के परिप्रेक्ष्य में 10 जून की रात 9 बजे से लेकर 16 जून की आधी रात यानि 12 बजे तक नगर पालिका Baloda Bazar सीमा क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के तहत धारा 144 को लागु कर दिया था।
आपको बतादें कि शांति व्यवस्था को नगर पालिका Baloda Bazar के सीमा क्षेत्र में बनाये रखने के लिए कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी श्री दीपक सोनी के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत धारा 144 (1) एवं (2) के तहत धारा 144 की अवधि को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आगामी आदेश तक नगर पालिका Baloda Bazar सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का जुलूस या फिर रैली पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है।
समूह का प्रतिबंध
इसके अलावा, नगर पालिका Baloda Bazar सीमा क्षेत्र में बाकि जिले व बाहरी व्यक्तियों का 5 या उससे भी ज्यादा लोगों के समूह का प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी तरह का फरसा, लाठी, शस्त्र तलवार, छुरा, खुकरी, भाला, त्रिशुल, कुल्हाड़ी, सांग, बल्लम और गुप्ती आदि अस्त्र-शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलना चाहिए। वहीं अपवाद स्वरूप जो व्यक्ति शासकीय के काम पर हैं, वे लोग अपनी ड्यूटी के समय ऐसे अस्त्र-शस्त्र धारण कर पाएंगे, और जो लोग दिव्यांग व चलने में पूरी तरह नहीं हैं या जो लोग वृद्ध हैं, वे लोग लाठी का सहारा ले सकते हैं।