न्यूज़ डेस्क : (GBN24)
सुप्रीम कोर्ट से CM Arvind Kejriwal को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल, 7 दिन के लिए उनकी जमानत को बढ़ाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और अब 2 जून को Arvind Kejriwal को सरेंडर करना होगा।
आखिर पूरा मामला क्या है?
सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के CM Arvind Kejriwal ने अपील की थी, जिसमे उन्होंने यह कहा था कि तत्काल रूप से उनकी अंतरिम जमानत को बढ़ाने वाली याचिका पर सुनवाई करी जाए। अपनी अंतरिम जमानत कोर्ट से Arvind Kejriwal ने मेडिकल जांच के लिए 7 दिन और बढ़ाने की मांग करी थी। CM Arvind Kejriwal के द्वारा केवी विश्वनाथन और जस्टिस जेके माहेश्वरी की वेकेशन बेंच से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल सुनवाई के लिए अनुरोध किया था।
जस्टिस ने पूछे थे सवाल
आपको बतादें कि सिंघवी कोर्ट में CM Arvind Kejriwal की तरफ से पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि अंतरिम ज़मानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की ज़रूरत मेडिकल टेस्ट के लिए है। लेकिन इसपर जस्टिस माहेश्वरी ने सवाल किया कि इस मामले को पिछले हफ्ते आपने क्यों नहीं उठाया, जिस समय जस्टिस दीपांकर दत्ता की अवकाशकालीन बेंच बैठी थी। और उस बेंच में जस्टिस दत्ता शामिल थे. जिसने Arvind Kejriwal को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी थी।
सिंघवी ने जवाब दिए
सिंघवी की ओर से दिए गए जवाब में कहा था कि उन्हें डॉक्टर ने टेस्ट कराने के लिए कहा है। वहीं जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चीफ जस्टिस के सामने आप मामला रखिए। और वही सुनवाई के लिए लिस्ट करने को लेकर फैसला लेंगे। इसपर सिंघवी ने कहा कि, “इसकी तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि 20 दिन की अंतरिम जमानत खत्म हो रही है और मेडिकल टेस्ट करवाना भी काफी आवयश्क है। मैं केवल अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की ही मांग कर रहा हूं।”