Thursday, January 2, 2025

Delhi Water Crisis: दिल्ली में पानी की दिक्कत कल से होगी ख़त्म, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा अपडेट

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न्यूज़ डेस्क : (GBN24)

Delhi Water Crisis (Supreme Court) : भीषण गर्मी के बीच पानी की कमी से जूझ रहे दिल्ली वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हिमाचल प्रदेश को यमुना नदीं में पानी छोड़ने का आदेश दे दिया है। साथ ही दिल्ली में किसी भी प्रकार से पानी की बर्बादी न हों इसको इसको लेकर भी आदेश Supreme Court ने दी है। बढ़ती गर्मी में दिल्ली वासियों के लिए पानी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।

दरअसल दिल्ली मे पानी के बढ़ते संकट को लेकर दिल्ली सरकार ने याचिका दायर की थी जिसको लेकर आज Supreme Court ने सुनवाई की है। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश को 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया है। पानी वाले मामले की याचिका पर सुनवाई कर रही जस्टिस विश्वनाथन और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच ने कहा कि, ”यह पानी के लाने के लिए एक रास्ते के अधिकार का मामला है। हमे इतने गंभीर मुद्दे पर ध्यान देना होगा। हिमाचल 150 क्यूसेक पानी दे रहा है, तो आप (हरियाणा) इसे पास होने दें। अगर जरूरत पड़ी तो हम मुख्य सचिव से बात करेंगे”।

delhi water problem

बता दें, मीटिंग के बाद हिमांचल पानी देने को तैयार है हालांकि हरियाणा की तरफ से अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। तो वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ”अपर यमुना रिवर बोर्ड के सभी सदस्य इस बात पर सहमत थे कि दोनों राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है और दोनों को पानी की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश भी 5 जून को हुई मीटिंग में शामिल था। हिमाचल प्रदेश ने कहा कि जो अतिरिक्त पानी है। वो इस पानी को दिल्ली के साथ साझा करना चाहता है। इसलिए हम 137 क्यूसेक पानी हिमाचल को जारी करने का आदेश देते हैं।

कोर्ट ने कहा कि यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड इस बात का ध्यान देगा कि कितना पानी आया है। बाकी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा। यानी की कल से हिमाचल137 क्यूसेक पानी छोड़ेगा। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की आदेश को हरियाणा और हिमाचल पालन करता है या नहीं।

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