न्यूज़ डेस्क : (GBN24)
मंगलवार यानि 9 अप्रैल को दिल्ली High Court ने शराब नीति मामले में CM Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी-रिमांड को बिलकुल सही ठहराया है. दरअसल High Court ने यह कहा कि हमारे सामने पर्याप्त सबूत प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पेश किए हैं. साथ ही High Court ने कहा कि बयानों को हमने देखा है, जो ये बताते हैं की गोवा के चुनाव के लिए पैसे भेजे गए थे. इसके साथ ही रिमांड पर CM Arvind Kejriwal को भेजने का जो फैसला था वो High Court ने बरकरार रखा है।
High Court ने ये भी कहा है कि वैधानिक नैतिकता की हमें फिक्र है, ना कि राजनीतिक नैतिकता की. Arvind Kejriwal और केंद्र के बीच मौजूदा केस नहीं है. क्यूंकि ये केस ED और Arvind Kejriwal के बीच है. और High Court ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया का पालन ED ने किया है. और AAP कैंडिडेट और हवाला ऑपरेटर्स के बयान उसके पास हैं.
High Court का फैसला: Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी शराब नीति केस में अवैध नहीं है। ED की गिरफ्तारी की कार्रवाई सही.
Arvind Kejriwal की दलील: Arvind Kejriwal मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे इस बात का ED के पास कोई भी सबूत नहीं हैं। यह कहना हास्यास्पद है कि दिल्ली के CM हवाला ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे।
ED के द्वारा दी गई दलील: हम गुनाह करेंगे यह आरोपी और अपराधी नहीं बोल सकते हैं, और इसलिए हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि Election हैं। अंधेरे में हम तीर नहीं चला रहे हैं। हमारे पास इनकम टैक्स का डेटा, वॉट्सऐप चैट और हवाला ऑपरेटर्स के बयान भी है।
21 मार्च को ED ने किया Arvind Kejriwal को अरेस्ट:
जैसा की सब जानते है कि दिल्ली CM Arvind Kejriwal को ED ने 21 मार्च को शराब नीति केस में अरेस्ट किया था। वहीं 22 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में ED ने Arvind Kejriwal को पेश किया था. और ED रिमांड पर 28 मार्च तक दिल्ली Arvind Kejriwal को भेजा गया था. उसके बाद 1 अप्रैल तक उनकी रिमांड को बढ़ा दिया गया था. फिर 15 अप्रैल तक में उन्हें न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेज दिया था. और तिहाड़ जेल में वो पिछले 9 दिनों से बंद हैं.