बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा की राज्य में उद्यमिता के विस्तार तथा स्वरोजगार की भावना के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना प्रारंभ की गयी है। जिसके तहत चयनित लाभार्थियों को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया। इसमें 5 लाख रुपये अनुदान और 5 लाख रुपये व्याज रहित ऋण के रूप में है। पात्रता के लिए निर्धारित आयु सीमा 18 से 50 वर्ष है
वित्तीय वर्ष 2020-21 में समान प्रावधानों के साथ मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना’ प्रारंभ किया गया। सात निश्चय- 02 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लागू की गई। महिला उद्यमी योजना में ट्रांस जेन्डरों को भी शामिल किया गया। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में दिये जाने वाले ऋण पर एक प्रतिशत के ब्याज के प्रावधान किया गया।
चयनित लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत का भुगतान तीन चरणों में 4 लाख, 4 लाख और 2 लाख किया जाता है।
चयनित योग्य आवेदकों के कागजातों और कार्यस्थल की जांच जिला स्तर पर की जाती है। मुख्यमंत्री योजना के अन्तर्गत लाभुकों के चयन हेतु जिलावार संख्या निर्धारित है। सबसे अधिक 381 लाभुक पटना जिला से और सबसे कम 45 लाभुक शिवहर जिला के लिए निर्धारित है।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत चयनित किये गये 15986 लाभुकों में से 15101 को प्रशिक्षण दिया गया और उन्हें प्रथम किस्त की राशि प्रदान की गई।
6447 लाभुकों को द्वितीय किस्त और 955 लाभुकों को तृतीय किस्त प्रदान किया गया।
इस योजना के तहत 860 करोड़ से अधिक की राशि लाभुकों को दी जा चुकी है।