न्यूज़ डेस्क : (GBN24)
प्रीत
जंगली जानवरों से हुई मौत पर लगभग सभी राज्यों में अच्छा-खासा मुआवजा दिया जाता है. परन्तु Snake Bite पर कई राज्यों की यह दलील है कि सांप वर्टिब्रेट नहीं होते, इसलिए वे जंगली पशुओं की श्रेणी में नहीं आते है.
बारिश के आते ही Snake Bite से मौत के मामले लगातार आने शुरू गए हैं. कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश का एक मामला काफी चर्चा में रहा है, जहां एक युवक को एक महीने में कई बार Snake Bite की शिकायत मिली.बता दे कि Snake Bite से होने वाली मौतों पर भारत देश सबसे ऊपर आता है लेकिन इस पर मुआवजे का नियम पक्का नहीं. हालांकि आपको बता दे कि कई राज्य में Snake Bite से मौत को हादसे में हुई मौत मानते हुए उसकी आर्थिक भरपाई करते हैं. जैसे कि केरल, यूपी और बिहार में यह मुआवजा अनिवार्य है.
जंगली जानवरों भिड़ंत में मौत पर बड़ी रकम लेकिन Snake Bite पर नहीं
देश में जब जंगली जानवरों के मारने पर मुआवजा का प्रावधान है तो वही Snake Bite से मौत पर क्यों नहीं है ? और वो भी तब, जब देश की बड़ी आबादी खेती-किसानो पर ही निर्भर है. द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार Snake Bite से उतनी मौतें होती हैं, जितनी की जंगली जानवरों भिड़ंत से पूरे देश में नहीं होती.
ऐसे में क्या Snake Bite से मौत पर कंपंसेशन को जानबुझ कर बाहर रखा गया. इस पर लंबे समय से विवाद होता रहा है. भारत देश के इलाकों में रहने वालों का यह तर्क है कि सांपों को मारने पर यहाँ सजा होती है, तो Snake Bite की वजह से मौत पर कंपंसेशन भी मिलना चाहिए. इस पर सरकार के भी अलग-अलग तर्क आये है.
इन स्टेट् में है मुआवजे का प्रावधान
कई ऐसे भी राज्य हैं, जो इसे आपदा में हुई मौत मानते हैं और सरकार पीड़ित परिवार को कंपंसेशन देती है.
बिहार में Snake Bite मुआवजे की रकम 4 लाख है.हलाकि ये नियम अभी दो साल पहले ही लागू हुआ है. दरअसल इससे पहले वहां Snake Bite मुआवजा तो मिलता था लेकिन तभी जब Snake Bite बाढ़ के दौरान होता था .और तब डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इस घटना को कुदरती आपदा में रख कर मृतक की फैमिली को आर्थिक मदद प्रदान करता है. ये मदद की रकम स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से जाती थी.
यूपी में लिया गया फैसला
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने साल 2018 में स्टेट डिजास्टर्स की एक लंबी लिस्ट बनाई. इस लिस्ट में सांड़ों या नीलगाय के हमले से मौत के अलावा Snake Bite से मौत भी शामिल है. उत्तर प्रदेश राज्य में 30 से ज्यादा छोटी-बड़ी नदियां बहती हैं, जिनके किनारे रहने वाले लोग इसका ज्यादा शिकार होते है . हर साल कैजुअलिटी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से 4 लाख तक का मुआवजा मिलेगा.तथा मृतक अगर खेती-किसानी वाला हो तो उसके परिवार को किसान बीमा योजना के तहत एक लाख मुआवजा रुपए का और मिलेंगा .
अपनानी होती है ये प्रोसेस
केवल Snake Bite से मौत कह देना ही काफी नहीं, इसमें मुआवजे की प्रोसेस भी होती है. अगर किसी की मौत Snake Bite की वजह से हुई है तो परिजन तुरंत इसकी खबर लेखपाल को दें, और फिर मृतक का पोस्टमार्टम भी कराएं, ताकि वजह की पुष्टि हो सके. दोबारा लेखपाल को ये रिपोर्ट देनी होती है. इसके बाद की प्रक्रिया अधिकारी करते हैं.