न्यूज़ डेस्क : (GBN24)
Supreme Court relief for Shahbaz: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पूर्ववर्ती सरकार को उच्चतम न्यायालय से एक बड़ी राहत मिल चुकी है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में उन बदलावों को बहाल कर दिया है, जिन कानूनों का लाभ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ व उनके बड़े भाई नवाज शरीफ समेत बहुत से बड़े नेताओं को मिला था. आपको बतादें कि यह फैसला प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ ने सुनाया, जिसे 6 जून को सुरक्षित रखा गया था.
दरअसल, इस फैसले से पहले राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) कानूनों में हुए संशोधन को देश की शीर्ष अदालत ने निरस्त कर दिया था, जिसे अब पलट दिया गया है. पिछले साल मई 2023 में शहबाज शरीफ (Supreme Court relief for Shahbaz) की पिछली सरकार ने इन कानूनों में संशोधन किया था, जिसका मकसद भ्रष्टाचार के आरोपों से नेताओं को राहत पहुँचाना था. इन संशोधनों को बचाने के लिए संघीय सरकार और बाकि प्रभावित पक्षों ने अपील की थी, जिसे अब अदालत ने स्वीकार कर लिया है.
यह मामला उस समय विवादों में आया जब इन संशोधनों की कड़ी आलोचना इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी ने की थी. इमरान खान ने यह आरोप लगाया था कि इन बदलावों की वजह से शहबाज शरीफ (Supreme Court relief for Shahbaz), आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ जैसे नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले वापस ले लिए गए थे. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने इन संशोधनों को चुनौती दी थी, जिसके बाद पिछले साल सितंबर में अदालत ने इन्हें असंवैधानिक करार दिया था.
कोर्ट ने की खास टिप्पणी
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court relief for Shahbaz) ने अब अपीलों के पक्ष में सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए इन संशोधनों को एक बार फिर से बहाल कर दिया है. अदालत ने यह भी कहा कि न्यायालय का काम संसद के बनाए कानूनों को जहां तक संभव हो, बरकरार रखना है.