न्यूज़ डेस्क : (GBN24)
Voter Card: लोकसभा चुनाव को लेकर जैसे जैसे voting का समय नज़दीक आते जा रहे हैं। वैसे-वैसे चुनाव और मतदान को लेकर चुनाव आयोग द्वारा नै नै जानकारियां सामने आ रही है। दरअसल चुनाव आयोग ने मतदाताओं के लिए मतदान के समय होने वाली दिक्कतों के बारे में सोचते हुए नई गाइडलाइन जारी की हैं। इस गाइडलाइन के जरिये अब मतदाता वोटर कार्ड (Voter Card) के बिना ही वोट डाल सकते है। जानकारी विस्तार से ….
Voter Card को लेकर चुनाव आयोग का फैसला
दरअसल चुनाव आयोग ने अधिकारियों से साफ तौर पर कहा कि कोई भी वास्तविक वोटर अपने अधिकार से वंचित न रह जाए इस बात का विशेष ध्यान दिया जाये। साथी ही किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वोटर आईडी कार्ड भी पहचान के लिए स्वीकार किया जाए।
बता दें अब अगर किसी मतदाता की तस्वीर बेमेल है तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों कि चुनाव आयोग द्वारा सूचीबद्ध उपरोक्त वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को दिखाकर मतदाता अपना मतदान डाल सकता है। तो वहीं अपने पासपोर्ट के आधार पर पंजीकृत प्रवासी भारतीय की मतदान केंद्र पर पहचान सिर्फ उनके मूल पासपोर्ट के आधार होगी।
बिना Voter Card कैसे डालें वोट ?
चुनाव आयोग ने पिछले महीने जारी एक आदेश में कहा था कि जो वोटर अपनी वोटर आईडी नहीं दिखा पाएं तो उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए फोटो पहचान पत्रों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा। यानि की पहचान दस्तावेज दिखाना होगा। अब सवाल यहां ये उठता है कि पहचान दस्तावेज में आप कौन- कौन सी दस्तावेज दिखा कर अपना कीमती मतदान दे सकते है।
इन दस्तावेजों के माध्यम से कर सकते है मतदान
1. आधार कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
4. श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. पैन कार्ड
7. स्मार्ट कार्ड
8. भारतीय पासपोर्ट
9. फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज
10. केंद्र या राज्य सरकारों या पीएसयू द्वारा जारी फोटो युक्त सेवा आई कार्ड
11. सांसदों, विधायकों और एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
12. सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी दिव्यांग आई कार्ड