न्यूज़ डेस्क : (GBN24)
Sanjay Raut Court Verdict: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया के द्वारा दायर हुए मानहानि के मामले में बृहस्पतिवार को मुंबई की एक अदालत ने 15 दिन के साधारण कारावास की शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत (Sanjay Raut) को सजा सुनाई है. आपको बता दें कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के अंतर्गत राज्यसभा सदस्य संजय राउत को दोषी ठहराया है साथ ही 25 हजार रुपये का उन पर जुर्माना भी लगाया है और इसको राउत से मुआवजे के तौर पर वसूला जाएगा.
कोर्ट ने सजा की सस्पेंड
जानकारी के मुताबिक मानहानि के लिए संजय राउत (Sanjay Raut Court Verdict) को आईपीसी (IPC) की धारा 500 का दोषी ठहराया जा चूका है. वहीं हिरासत में लिए जाने के समय राउत मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर काफी शांत बैठे रहे साथ ही यह कहने लगे कि “अब मैं जेल जाऊंगा.”
हालांकि राउत के वकील व उनके भाई सुनील राउत ने यह कहा है कि उन्होंने एक जमानत याचिका दायर की है, इसके अलावा मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ वह मुंबई सेशन कोर्ट में भी अपील करेंगे. मजिस्ट्रेट अदालत ने संजय राउत (Sanjay Raut Court Verdict) के वकील के द्वारा दायर किए गए एक आवेदन पर 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया है. ऐसे में अब कुछ देर में ₹15,000 का मुचलका भरने और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद राउत अदालत से बाहर निकल जाएंगे.
लगाए यह आरोप
वकील विवेकानंद गुप्ता के जरिए मेधा सोमैया ने दायर की गयी अपनी शिकायत में यह आरोप लगाया था कि उनके और उनके पति के खिलाफ राउत ने निराधार और पूरी तरह से मानहानिकारक आरोप लगाए थे. उन्होंने आगे कहा कि उन पर राउत (Sanjay Raut Court Verdict) ने कुछ सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण तथा रखरखाव पर करीब 100 करोड़ रुपये के घोटाले में मौजूद होने का आरोप भी लगाया है.
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