कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
VVIP चॉपर घोटाले से जुड़े मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। लंबे समय से न्यायिक हिरासत में बंद मिशेल की ओर से जमानत की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रखने का आदेश दिया।
बचाव पक्ष की दलीलें
क्रिश्चियन मिशेल की ओर से पेश वकीलों ने अदालत में तर्क दिया कि वह कई वर्षों से जेल में हैं और जांच लगभग पूरी हो चुकी है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि मिशेल अब जांच में सहयोग कर चुके हैं और उनके फरार होने की कोई आशंका नहीं है। इसके साथ ही लंबी हिरासत को आधार बनाकर जमानत की मांग की गई।
जांच एजेंसियों का विरोध
वहीं, जांच एजेंसियों ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामला गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा है। एजेंसियों का तर्क था कि मिशेल की रिहाई से जांच और गवाहों पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय लेनदेन और कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है।
अगले आदेश का इंतजार
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब सभी की निगाहें अदालत के आगामी आदेश पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि कोर्ट जल्द ही इस हाई-प्रोफाइल मामले में अपना फैसला सुना सकती है।













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