राऊज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी को जारी किया नोटिस
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली की राऊज़ एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस रिवीजन याचिका पर भेजा गया है जिसमें उन पर भारतीय नागरिकता के बिना मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का आरोप लगाया गया है। अदालत ने इस मामले को गंभीर बताते हुए प्राथमिक स्तर पर सुनवाई स्वीकार की है।
वकील विकास त्रिपाठी ने दायर की रिवीजन पिटीशन
यह रिवीजन याचिका अधिवक्ता विकास त्रिपाठी द्वारा दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि 1980–81 की चुनावी सूची में सोनिया गांधी का नाम कथित रूप से शामिल था, जबकि वे उस समय भारतीय नागरिक नहीं थीं। मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत खारिज किए जाने को इस याचिका में चुनौती दी गई है।
राज्य सरकार को भी नोटिस, TCR की मांग
कोर्ट ने केवल सोनिया गांधी ही नहीं, बल्कि राज्य सरकार को भी नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले से संबंधित TCR मंगवाया है ताकि सभी बिंदुओं की विस्तार से समीक्षा की जा सके। अदालत का कहना है कि दस्तावेज देखने के बाद ही आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।
अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को निर्धारित
कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 6 जनवरी 2026 तय की है। तब अदालत यह तय करेगी कि शिकायत को फिर से विचाराधीन लिया जाए या मजिस्ट्रेट का निर्णय बरकरार रखा जाए। इस नोटिस के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ गई है और मामले पर सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं।













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