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दिल्ली में CNG वाहनों पर सख्ती, बिना वैध PUC नहीं मिलेगी गैस

AIR POLLUTION

बढ़ते प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता

देश की राजधानी दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही वायु प्रदूषण एक बार फिर गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। धुंध, स्मॉग और जहरीली हवा लोगों की सेहत पर सीधा असर डाल रही है। हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। इस बार राहत में रहने वाले सीएनजी वाहनों को भी नियमों के दायरे में लाया गया है।

CNG वाहनों के लिए नया नियम

दिल्ली सरकार की अधिसूचना के अनुसार 18 दिसंबर 2025 से राजधानी में उन्हीं सीएनजी वाहनों को गैस दी जाएगी, जिनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट होगा। इंड्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि रिफ्यूलिंग के दौरान यदि चालक PUC प्रमाणपत्र नहीं दिखा पाएगा, तो उसे सीएनजी नहीं मिलेगी। उपभोक्ताओं से समय रहते PUC अपडेट कराने की अपील की गई है।

BS-VI से कम वाहनों की एंट्री बंद

दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि BS-VI मानक से कम की कोई भी गाड़ी, चाहे वह पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलती हो, दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेगी। यह नियम दिल्ली में पंजीकृत निजी वाहनों और बाहर से आने वाली गाड़ियों पर समान रूप से लागू होगा।

बाहर से आने वालों के लिए चेतावनी

एनसीआर और अन्य शहरों से दिल्ली आने वाले वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। सरकार और पुलिस दोनों ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध सभी फ्यूल टाइप पर लागू होगा। ऐसे में दिल्ली आने से पहले वाहन से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज जांच लेना अब बेहद जरूरी हो गया है।

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