कोर्ट ने लगाया रोक
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पूरे पंजाब में पेड़ काटने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी भी पेड़ की कटाई के लिए अगली सुनवाई या विशेष अनुमति जरूरी होगी। यह फैसला मोहाली निवासी शुभम सेखों की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया।
मोहाली एयरपोर्ट रोड मामला
मामला तब उजागर हुआ जब सरकार ने मोहाली की एयरपोर्ट रोड पर 250 पेड़ों को काटने का निर्णय लिया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि विकास योजनाओं के नाम पर पेड़ काटने का फैसला बिना मानकों और पर्यावरणीय दृष्टिकोण के लिया गया।
सरकार को नोटिस
कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि क्या इन पेड़ों की कटाई के लिए कोई रिसर्च या वैधानिक अनुमति ली गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने पूरे राज्य में पेड़ काटने पर रोक लगा दी।
आगामी सुनवाई में सरकार पेश करेगी पक्ष
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई में पंजाब सरकार विस्तार से अपना पक्ष रखेगी। इस फैसले से प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिलेगी और बिना अनुमति पेड़ काटना अब संभव नहीं होगा।
















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