Friday, May 17, 2024

New Education Policy:क्लास 1 में एडमिशन के लिए बदल गए नियम! जान लें नया नियम

- Advertisement -

New Education Policy: (एनईपी) 2020 के तहत,

शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कक्षा 1 में प्रवेश के (New Education Policy) लिए बच्चों की न्यूनतम आयु

6 वर्ष निर्धारित करने का निर्देश दिया है।

यह नीति 3-8 वर्ष (मूलभूत चरण), 8-11 वर्ष (प्रारंभिक चरण), 11-14 वर्ष (माध्यमिक चरण)

और 14-18 वर्ष (उच्चतर माध्यमिक चरण) में शिक्षा को पुनर्गठित करती है।

New Education Policy नियमों में बदलाव:

  • 2023: 2023 में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को 2024-25 शैक्षणिक सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 6 वर्ष की न्यूनतम आयु लागू करने का निर्देश दिया।
  • 2024: 15 फरवरी, 2024 को शिक्षा मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी।

पत्र में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए 6 वर्ष की न्यूनतम आयु का उल्लेख किया गया है।

New Education Policy छूट की व्यवस्था:

  • कुछ राज्यों को छूट: 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (असम, गुजरात, पुडुचेरी, तेलंगाना, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा, झारखंड, कर्नाटक और केरल) को न्यूनतम आयु सीमा में छूट दी गई है।
  • विशेष परिस्थितियां: कुछ विशेष परिस्थितियों में, स्कूल प्रिंसिपल को न्यूनतम आयु सीमा में छूट देने का अधिकार होगा।

New Education Policy महत्वपूर्ण तथ्य:

  • एनईपी 2020: एनईपी 2020 के तहत, शिक्षा को समग्र और व्यावहारिक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  • RTE अधिनियम: RTE अधिनियम 2009 के तहत, 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
  • न्यूनतम आयु का महत्व: 6 वर्ष की आयु को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए उपयुक्त माना जाता है,

क्योंकि इस उम्र में बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से स्कूली शिक्षा के लिए तैयार होते हैं।

आपका वोट

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...
यह भी पढ़े
Advertisements
Live TV
क्रिकेट लाइव
अन्य खबरे