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ध्रुव राठी मानहानि केस: कोर्ट ने बीजेपी नेता सुरेश नखुआ पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाया

Dhruv Rathee

अदालत ने लगाया जुर्माना

दिल्ली की अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में बीजेपी नेता सुरेश करमशी नखुआ पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने नखुआ को हलफनामे में हुई गलती सुधारने का अंतिम अवसर भी दिया।

सुनवाई 11 मार्च 2026 तक स्थगित

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च 2026 तक के लिए स्थगित कर दी। नखुआ के नए वकील जगदीश त्रिवेदी ने वकालतनामा रिकॉर्ड कराने के लिए समय मांगा, जिसके चलते यह निर्णय लिया गया।

ध्रुव राठी के वकीलों ने जताया विरोध

सुनवाई के दौरान ध्रुव राठी के वकील सत्विक वर्मा और नकुल गांधी ने एडजर्नमेंट मांगने का विरोध किया। उन्होंने इसे अदालत की प्रक्रिया में देरी और न्यायालय के प्रति अपमान बताया।

नोटरी को नोटिस और अगली कार्यवाही

जज प्रीतम सिंह ने नोटरी को नोटिस जारी किया और नखुआ पर लगाए गए जुर्माने के साथ ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत बहस सुनने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में मामले की कार्यवाही तेज की जाएगी।

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