प्रदूषण संकट के बीच अहम आदेश
दिल्ली-एनसीआर में लगातार गंभीर बनी वायु प्रदूषण की स्थिति के बीच सुप्रीम कोर्ट ने BS4 वाहनों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ किया है कि पुराने वाहनों के खिलाफ की जा रही दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई जाएगी। इस फैसले को लाखों वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
किन वाहनों को मिली छूट
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, 10 साल से अधिक पुराने BS4 डीजल वाहन और 15 साल से अधिक पुराने BS4 पेट्रोल वाहनों को दंडात्मक कार्रवाई से छूट दी गई है। इसका मतलब यह है कि इन वाहनों को केवल उम्र के आधार पर जब्त नहीं किया जा सकता और न ही उन पर जबरन चालान काटा जाएगा।
जबरदस्ती कार्रवाई पर रोक
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वाहन मालिकों के खिलाफ किसी भी तरह की जबरदस्ती कार्रवाई, जैसे वाहन जब्त करना या मौके पर ही भारी जुर्माना लगाना, नहीं की जाएगी। इससे पहले कई इलाकों में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा सख्त अभियान चलाए जा रहे थे, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा था।
राहत के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी
हालांकि कोर्ट के इस फैसले से वाहन मालिकों को राहत मिली है, लेकिन साथ ही यह भी संकेत दिया गया है कि प्रदूषण नियंत्रण सभी की जिम्मेदारी है। सरकार और नागरिकों को मिलकर ऐसे उपाय अपनाने होंगे, जिससे वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके।
















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